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इनकम टैक्‍स के रडार पर रहते हैं ये लेनदेन, कहीं आपने तो नहीं किया?


वहीं किसी भी वित्त वर्ष में किसी भी माध्यम में अगर दस लाख रुपये या उससे ज्यादा का पेमेंट किया गया तो भी इसकी जानकारी देनी होती है, वरना टैक्‍स नोटिस आ सकता है. 



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