Thane Rape and Murder Case – अपहरण कर नाबालिग से रेप, गला रेतकर हत्या, फिर छठी मंजिल से फेंका शव… महाराष्ट्र के ठाणे में दिल दहलाने वाली वारदात! – Man rape minor girl and kills her by slitting throat before throwing body in Thane Maharashtra opnm2
महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक व्यक्ति ने 10 वर्षीय लड़की का अपहरण कर पहले उसके साथ बलात्कार किया. फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं शव को अपने घर की छठी मंजिल पर स्थित बाथरूम की खिड़की से फेंक दिया. पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103, 238, 96, 137 (2), 64, 64, 65 (2), 238 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना ठाणे शहर के मुंब्रा इलाके के सम्राट नगर में सोमवार की रात को हुई है. 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि घटना की सूचना सोमवार रात 11.48 बजे दी गई थी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ हुई विभत्सता का सनसनीखेज खुलासा हुआ है.
जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने पास की एक इमारत में रहने वाली पीड़िता को खिलौने देकर अपने घर ले गया. उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया. वो उसे अपने घर के बाथरूम में ले गया. वहां खुली खिड़की से उसके शरीर को धक्का दे दिया. पुलिस ने इमारत के हर फ्लैट की जांच की और पाया कि आरोपी के घर के बाथरूम की खिड़की खुली हुई थी, जहां से उसने पीड़ित लड़की को बलात्कार और हत्या के बाद उसको धक्का दिया था.
पीड़िता का शव इमारत के पास एक नाली में पड़ा हुआ था. कुछ महिलाओं ने तेज आवाज सुनी और पुलिस को सूचना दी. मुंब्रा पुलिस स्टेशन, दमकल विभाग, क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ और एक निजी एम्बुलेंस सहित आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं. शाफ्ट की संकरी संरचना के कारण चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान के बावजूद, दमकल विभाग के अधिकारियों ने बच्ची को बाहर निकाल लिया. उसे छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को पुलिस ने मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा इलाके में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) और 238 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार के बाद धारदार हथियार से गला काटने की पुष्टि होने के बाद बीएनएस की धारा 96, 137 (2) (अपहरण), 64 (बलात्कार), 64, 65 (2) और 238 जोड़ा गया.